इंदौर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दस से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को पीएफ के दायरे लाने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। अगले दो-तीन महीने में इसे लेकर फैसला हो सकता है।
केंद्रीय भविष्य निधि संगठन की बोर्ड ऑफ टस्ट्री ने प्रस्ताव बताया कि 20 की बजाए अब 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को पीएफ के दायरे में लाया जा सकेगा। तीन दशक बाद हो रहे बदलाव से प्रदेशभर के 25 लाख कर्मचारी पीएफ का लाभ पाने लग जाएंगे। दायरे में आने के बाद कर्मचारियों को पीएफ के अलावा लिंक इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। जिससे नौकरी पर रहते समय मृत्यु (ऑन रोल डेथ) होने की स्थिति में परिवार को कमर्चारी भविष्य निधि और पेंशन के अलावा बीमा भी मिलेगा।
25 हजार संस्थाएं और जुड़ेंगी
विभाग में 187 श्रेणियों में 20 हजार से ज्यादा संस्थानों का रजिस्ट्रेशन है। जिसके चलते प्रदेशभर में पीएफ का लाभ 27 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है। नई नीति के लागू होने के बाद यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 25 हजार संस्थाओं के 25 लाख कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आएंगे।
ये करना होगा संस्थानों को
दायरे में आने वाले संस्थानों को सबसे पहले विभाग में पंजीयन करवाना होगा। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों से संबंधित जानकारियां घोषित करनी होंगी। इसमें कर्मचारियों का वेतन, अनुभव की अवधि, कार्य विवरण समेत अन्य जानकारियां शामिल हैं। उसके बाद प्रत्येक कर्मचारी को विभाग से अकाउंट नंबर जारी होंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद रेडिमेड उद्योग, कुटीर उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट, वस्त्र व्यवसाय व दुकानें, ऑटो मोबाइल, फेब्रिकेशन, अनाज व्यापारी, किराना दुकान, समेत छोटे उद्योग व व्यवसाय को भी पीएफ देना होगा।
कर रखी हैं तैयारियां
केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए विभाग ने तैयारियां कर रखी हैं। नीतियां लागू होने के बाद बड़ा वर्ग विभाग से जुड़ सकेगा।
अजय मेहरा
प्रदेश पीएफ कमिश्नर
भेज दिया है प्रस्ताव
ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचने की दृष्टि से नीतियों में बदलाव किया गया है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेज दिया है। अगले कुछ महीनों में मंजूरी मिल सकती है।
एडी नागपाल
ट्रस्टी, कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी मंडल