भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्री-परिषद् की बैठक में प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करवाने के लिए पुलिस समेकित बल वृद्धि योजना में 5,000 नये पद के सृजन की मंजूरी दी गई। विभिन्न संवर्ग के इन पदों में से सबसे ज्यादा 1876 पद आरक्षक के और 1015 पद प्रधान आरक्षक/विशेष सशस्त्र बल के हैं। इसके अलावा 581 पद सहायक उपनिरीक्षक और शेष पद विधि अधिकारी, पीपीओ, स्टेनोग्राफर आदि के हैं।
20 शहरों में एयरो स्पोर्टस
मंत्री-परिषद् ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से राज्य शासन के आधिपत्य वाली 20 हवाई पट्टी पर एयरो स्पोर्टस गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की। इनमें नीमच, रतलाम, खरगोन, खण्डवा, शिवपुरी, गुना, टेकनपुर, सागर (ढाणा) सतना, सीधी, रीवा, छिन्दवाड़ा, उज्जैन (दताना), झाबुआ, बिरवा (बालाघाट), पचमढ़ी, उमरिया, सिवनी, मंडला और दतिया (निर्माणाधीन) हवाई पट्टियाँ शामिल हैं।
पद पद सृजित
मंत्री-परिषद् ने जेल विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए उप महानिरीक्षक के 2, अधीक्षक केन्द्रीय जेल का 1, वाहन चालक के 3, शीघ्रलेखक के 2, सहायक ग्रेड-3 का 1 और भृत्य के 3 नवीन पद के सृजन को मंजूरी दी।
आगर मालवा के लिए स्वीकृतियां
मंत्री-परिषद् ने नवगठित जिला आगर मालवा में सहकारिता विभाग के कार्यालय उपायुक्त सहकारिता (प्रशासन) एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के लिए 24 पद विभागीय अमले में स्वीकृत अन्य जिला कार्यालयों के सेटअप से युक्तियुक्तकरण कर तथा 17 नये पद के सृजन को मंजूरी दी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्री-परिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के 1 नियमित पद की अवधि एक अप्रैल, 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने का निर्णय लिया।
मंत्री-परिषद ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त उपयंत्री श्री जी.एस.शेख एवं श्री आनन्द जाधव और सेवानिवृत्त सहायक वर्ग-2, श्री एस. इंदानी को देय सम्पूर्ण पेंशन (न्यूनतम देय पेंशन छोड़कर) स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया। इन तीनों शासकीय सेवक को विभागीय जाँच में शासकीय धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है।
इसी तरह लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री श्री धनेश्वर पंचौली से शासन को हुई हानि की राशि 45 लाख 66 हजार 800 की वसूली उनके देय स्वत्वों से किये जाने का निर्णय लिया।
इसी प्रकार सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.पी.श्रीवास्तव की शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का भी मंत्री-परिषद् ने निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक यंत्री श्री एम.एस.पवैया की पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से वापस लेने का भी निर्णय लिया गया।