जयपुर। पंचायतराज और ग्रामीण विकास विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आयु सीमा और फीस संबंधी छूट लेने वाले और टेट के न्यूनतम उत्तीर्णाक में छूट नहीं लेने वाले एससी-एसटी, ओबीसी और एसबीसी के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में ही नियुक्ति देने आदेश जारी किए हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के अंक अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा होना चाहिए।
इससे बीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति में आ रही रूकावट हटी है। विभाग ने 9 जनवरी, 2015 के आदेश से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट करने पर पाबंदी लगा दी थी।
हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने 20 जनवरी को इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। इसके बाद विभाग ने महाधिवक्ता की राय से 9 जनवरी,2015 के आदेश को संशोधित करते हुए उक्त नए निर्देश जारी किए हैं ।
हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन भी है, लेकिन आदेश में बदलाव करने के कारण चयन प्रक्रिया फिर से शुरू होने का रास्ता खुल गया है। विभागीय आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।