रतलाम। न्यायालय ने ग्राम मांडवी (रिंगनौद) के एक निजी विद्यालय के संचालक व प्राचार्य रहे अभियुक्त कंवरलाल पिता बिहारीलाल डांगी (34) निवासी ग्राम मांडवी को छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
इसके अलावा अभियुक्त को भादवि की धारा 509 में भी न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई व 10 हजार रुपए का जु्र्माना किया गया। कंवरलाल वर्तमान में बड़वानी जिले में सरकारी स्कूल में शिक्षक है। फैसला बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस चंद्रावत ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार घटना 1 अप्रैल 2013 की है। जब अभियुक्त कंवरलाल मांडवी में एक निजी स्कूल का संचालक व प्राचार्य था। नौवीं की छात्रा स्कूल में पढ़ती थी। वह स्कूल में शाम को लगने वाली अतिरिक्त कक्षा में कोचिंग के लिए जाया करती थी। घटना दिनांक की शाम वह अतिरिक्त कक्षा के लिए विद्यालय गई थी।
तब अभियुक्त ने स्कूल के पीछे वाले कमरे में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की थी, साथ ही उसे अपनी सहेली को भेजने के लिए कहा था। घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को भी कही। स्कूल से घर जाते समय छात्रा ने अपनी सहेली व घर जाकर परिजनों को घटना के बारे में बताया था। छात्रा के भाई ने रिंगनोद थाने पर अभियुक्त के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने जांच कर 12 अप्रैल को अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक मंजुला शुक्ला ने की।