बालाघाट। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत तोता को पालना या पिंजरे में कैद करना दंडनीय अपराध है। यदि किसी व्यक्ति ने तोता पाल रखा हो या उसे पिंजरे में कैद रखा हो तो वन विभाग के नजदीकी कार्यालय में सुपुर्द कर दें।
दक्षिण सामान्य वन मंडल के वन मंडलाधिकारी श्री अशोक कुमार ने जिले की जनता से अपील की है कि वे तोता को न पाला करें और न ही पिंजरे में कैद करके रखें। ऐसा करना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करना है। जो कोई भी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर तोता पालते हुए या पिंजरे में कैद किये हुए पाया जायेगा तो उसके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि यदि उन्होंने तोता पाला हो या पिंजरे में कैदर करके रखा हो तो उसे नजदीकी वन विभाग के कार्यालय के सुपुर्द कर दें और वन विभाग की कार्यवाही से बचें।