जबलपुर। हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर से पूछा है कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार स्टेडियम का उपयोग सिर्फ खेल की गतिविधियों के लिए है, इसके बाद भी चुनाव के अधिग्रहित की गई बसें स्टेडियम में क्यों खड़ी की गईं? चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस आरएस झा की युगलपीठ ने कलेक्टर शिवनारायण रूपला को इस बारे में शपथपत्र पर जवाब पेश करने कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि सतना बिल्डिंग निवासी सतीश वर्मा ने वर्ष 2010 में मामला दायर करके शहर की सड़कों खासकर मालवीय चौक और सुपर मार्केट में आमसभाएं किए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप है कि इन आमसभाओं से यातायात बाधित होता है और वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि कोर्ट में आश्वासन देने के बाद भी मालवीय चौक और सुपर मार्केट के अलावा नगर निगम के सामने भी राजनीतिक दलों को आमसभाएं करने की अनुमति दी जा रही है, जो अवैधानक है। इस मामले पर पूर्व में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्टेडियम का उपयोग सिर्फ खेल की गतिविधियों के लिए होना चाहिए।
मामले पर सोमवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष खुद रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता समदर्शी तिवारी हाजिर हुए। याचिकाकर्ता ने युगलपीठ को बताया कि हाल ही में नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गईं बसों को स्टेडियम में पार्क कराया गया, जिसके कारण पूरा स्टेडियम तहस-नहस हो गया। वहां पर बना ट्रैक और पानी के पाइप लाइन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बयान को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को हलफनामे पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।