भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के 17 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 12 मतदान केन्द्र ऐसे हैं जहां मतपत्र ही गलत छप गए थे, जबकि 5 मतदान केन्द्रों पर चुनावी हिंसा के चलते आदेश जारी किए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के कारण 17 मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान के आदेश दिये गये हैं। इनमें से 12 मतदान केन्द्र पर मत पत्रों के त्रुटिपूर्ण मुद्रण के कारण और 5 मतदान केन्द्र कानून व्यवस्था निर्मित होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिये गये हैं। पुनर्मतदान 7 फरवरी को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
त्रुटिपूर्ण मतपत्र मुद्रण के कारण सतना जिले के नागौद विकासखण्ड के मतदान केन्द्र 25, 26, 27, रायसेन जिले के उदयपुरा विकासखण्ड के मतदान केन्द्र 26, 27, उमरिया जिले के मानपुर ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र 294, 295, 296, 297 और सीधी जिले के सिंहावल विकासखण्ड के मतदान केन्द्र 122, 123 एवं 124 में पुनर्मतदान के आदेश दिये गये हैं।
इसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण भिण्ड जिले के विकासखण्ड अटेर के मतदान केन्द्र 92, 267 और भिण्ड विकासखण्ड के मतदान केन्द्र 28, 119 एवं 147 में पुनर्मतदान के आदेश दिये गये हैं।
सतना जिले की जनपद पंचायत अमरपाटन के ग्राम पंचायत ताला के मतदान केन्द्र क्रमांक 141 में मत पत्र गुम जाने के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पर 7 फरवरी को मतदान होगा।
रायसेन जिले की जनपद पंचायत उदयपुरा की ग्राम पंचायत पिपलिया पुआरिया के मतदान केन्द्र 26 एवं 27 में सरपंच पद के अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह बदल जाने के कारण यहाँ मतदान निरस्त कर दिया गया था। अब यहाँ भी 7 फरवरी को मतदान होगा।
जिला शिवपुरी के विकासखण्ड नरवर के मतदान केन्द्र 144 के पीठासीन अधिकारी श्री वल्लभ शर्मा और जिला धार के तिरला विकासखण्ड के रिजर्व पीठासीन अधिकारी श्री कृष्ण बागेश्वर की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है। इनके परिजन को पाँच-पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।