ग्वालियर। जिला सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है और 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपी कल्लू उर्फ कमल सिंह ने अपनी पत्नी सुनीता को शराब के नशे में दांतों से काट कर घायल कर दिया था। थाटीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सुनीता अपने मायके में थी। 20 अगस्त 2013 को कल्लू वहां पहुंच गया। शराब के नशे में उसने पत्नी की मारपीट शुरू कर दी और दांतों से हाथ, अंगुली व कान को काट लिया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई है।
जिला सत्र न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर ने बुधवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
हस्तिनापुर निवासी वीरू उर्फ वीरेन्द्र जाटव 6 मार्च 2014 को एक नाबालिग का अपहरण कर उसे शिवपुरी और उज्जैन ले गया। उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने वीरेन्द्र के खिलाफ धारा 363, दुष्कर्म व लैंगिक अपराधों से बालिकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया। लोक अभियोजक जगदीश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। इसे छोड़ा जाता है तो गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वीरेन्द्र को सात साल की सजा सुनाई।