भोपाल। होटल, रेस्त्रां में बीयर और शराब लेना अब और महंगा पड़ेगा। सरकार ने हाल ही में बार लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में जहां बीयर-वाइन के दामों में 20 फीसदी तक इजाफा होगा। वहीं उज्जैन, सागर, रीवा में 10 फीसदी रेट बढ़ेंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने नई आबकारी नीति जारी होने के बाद बीयर बार लायसेंस फीस में भी बढ़ोतरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अब शहरों की केटेगिरी के हिसाब से होटलों में विदेशी शराब और बीयर के दामों में खासा इजाफा होगा। दरअसल पहले प्रदेश के शहरों की आबादी के हिसाब से होटलों के बार पर लाइसेंस फीस ली जाती थी, जो कि 5.30 से 10.60 लाख तक थी।
अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम सीमा में खुले होटलों की 12 लाख स्र्पए लाइसेंस फीस फिक्स कर दी है। उज्जैन नगर निगम सीमा के होटलों 9.50 लाख और नगर निगम सीमा के बाहर 6.50 लाख स्र्पए फीस की गई है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन निगमों के होटलों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए बार फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
यह होंगी नई दरें
- रेस्त्रां में बार खोलने पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 8 लाख। उज्जैन, सागर, रीवा की नगर निगम सीमा में 7.5 लाख और अन्य शहरों में 6.5 लाख स्र्पए बार लाइसेंस फीस ली जाएगी।
- कान्हा, मुक्की, किसली, पेंच, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पचमढ़ी जैसे पर्यटन स्थलों पर रेस्त्रां में बार खोलने पर 2.5 लाख और क्रूज में बार खोलने पर 2 लाख रुपए फीस भरना होगी।
- होटल में बार खोलने पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर नगर निगम सीमा में 12 लाख और सीमा से बाहर 7 लाख फीस लगेगी। उज्जैन नगर निगम सीमा में 9.50 और सीमा से बाहर 6.5, सागर-रीवा में नगर निगम सीमा में 7.5 और सीमा से बाहर 6 लाख फीस ली जाएगी। इसी तरह प्रदेश के अन्य छोटे शहरों में होटलों के बार में भी 6 लाख लाइसेंस फीस लगेगी।
- सिविलियन क्लब बार को 1 लाख और व्यावसायिक क्लब बार को 6 लाख और नगर निगम सीमा से बाहर 3 लाख रुपए लाइसेंस फीस देना होगी।