सतना। कलेक्टर संतोष मिश्र ने सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में अल्पवर्षा के मद्देनजर संभावित पेयजल संकट उत्पन्न होने के दृष्टिगत आम जनता और पशुधन के लिये पेयजल की उपलब्धता सुनिष्चित करने सतना जिले की राजस्व सीमाओ मे एक मार्च 2015 से 15 जून 2015 तक की अवधि मे जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।
इस दौरान सतना जिले की राजस्व सीमाओ के अंर्तगत तहसील रघुराजनगर, मझगवां, नागौद, मैहर, अमरपाटन, रामनगर, कोटर, बिरसिंहपुर एवं रामपुर बघेलान क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नवीन नलकूपो के उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
जिले की सभी नदी नालो तालाब स्टापडैम से पेयजल को छोडकर अन्य प्रयोजन के लिये पानी लेना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध जिला जल उपभोक्ता संस्था द्वारा जल संसाधन विभाग के माध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाओ के तहत की जाने वाली सिंचाई पर लागू नही होगा।
इसी तरह शासकीय योजनाओ के तहत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर भी यह आदेष लागू नही होगा। नलकूप उत्खनन की अनुमति देने के लिये संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत किया गया है। म0प्र0 पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रयोजनो एवं आदेष के क्रियान्वयन के लिये भी एस0डी0ओ0 राजस्व जिम्मेदार होगें। आदेष का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं म0प्र0 पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय होगा।