बालाघाट। रेत माफिया बाबा उर्फ विद्याधर तिवारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए माफिया गिरोह के व्यक्ति कबीर वार्ड डूंडासिवनी, थाना कोतवाली, जिला सिवनी निवासी बाबा ऊर्फ विद्याधर तिवारी को जेल में बंद रखने के आदेश दिये है।
बाबा ऊर्फ विद्याधर तिवारी द्वारा जिले में खनिज के अवैध परिवहन को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। आपराधिक प्रवृत्ति के इस व्यक्ति के विरूद्ध सिवनी एवं वारासिवनी थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है। अपने साथियों के साथ मिलकर उसके द्वारा वर्ष 2004 से बहुमूल्य खनिज संपदा का अवैध परिवहन कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही थी। उसके द्वारा अत्यधिक ओव्हरलोड वाहनों से सार्वजनिक मार्गों को क्षति पहुंचाई जा रही थी।
09 फरवरी 2015 को लालबर्रा पुलिस द्वारा खनिज का अवैध परिवहन करते हुए डम्परों को पकड़ा गया था तो विद्याधर तिवारी द्वारा अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर पुलिस को धमकाया जा रहा था कि पुलिस को उम्पर पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है और डम्पर नहीं छोड़ने पर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की धमकी दी जा रही थी। 20 फरवरी 2015 को कटंगी पुलिस द्वारा खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त डम्परों को पकड़ा गया तो वहां पर भी उसके द्वारा पुलिस को धमकाया गया।
24 फरवरी 2015 को वारासिवनी पुलिस द्वारा रेत से भरे चार डम्परों को पकड़ा गया तो विद्याधर तिवारी द्वारा गुंडागर्दी कर पुलिस कर्मचारियों को गालीगलौच की गई और डम्परों को जबरन ले जाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं उसने अपने चालकों से कहा कि डम्पर रोकने की कोशिश करने वालों पर डम्पर चढ़ाकर कुचल दें। उसके द्वारा 09 फरवरी 2015 को खनिज अधिकारियों के कार्यालयीन कक्ष में जाकर डम्पर रोकने पर उनके ऊपर डम्पर चढ़ाने एवं गोली चलाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
बाबा ऊर्फ विद्याधर तिवारी द्वारा घटित किये गये अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कार्यवाही करते हुए उसे जेल में बंद रखने का आदेश दिया गया है।