जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापमं फर्जीवाड़े के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 फरवरी के लिए बढ़ा दी। लिहाजा, अब शर्मा की महाशिवरात्रि भी जेल में मनेगी।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आरएस झा की युगलपीठ में मामला सुनवाई के लिए लगा। सीजे कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी होने के कारण पक्षकार व सरकार की ओर से कोई भी वकील पैरवी के लिए अपीयर नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने पूर्व निर्देश का पालन सुनिश्चित किए जाने की ताकीद के साथ सुनवाई आगे बढ़ा दी।
पूर्व मंत्री शर्मा पर व्यापमं द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में पद व प्रभाव का दुरूपयोग किए जाने के आरोप में एसटीएफ ने केस दर्ज किया है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से शर्मा लगातार जेल में है। उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई बार-बार आगे टल जाती है।