ग्वालियर। स्कूल संचालक अब फीस लेने के लिये बच्चे को बीच सत्र से नहीं निकाल सकेंगे। कलेक्टर पी. नरहरि ने धारा 144 के तहत सभी स्कूलों में बच्चों की फीस के लिए प्रताड़ित करने या दंडित करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने जिले में कार्पोरल पनिषमेंट गाइड लाइन को लागू कर दिया है।
दरअसल, पिछले वर्ष कुछ स्कूलों में बच्चों को फीस के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को षिक्षा में बेहतर करने, फीस न दे पाने के कारण उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित करने या उन पर स्कूल की पसंद की दुकानों से सिलेबस और यूनिफाॅर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालने को प्रतिबंधित किया गया है। पिछले साल जुलाई महीने में ऋषि गालव स्कूल द्वारा कुछ बच्चों को धूप में खड़ा करने की सजा दी गई थी। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इनके अभिभावकों ने स्कूल के मुताबिक समय पर फीस जमा नहीं की थी।
इसके कारण बच्चों को धूप में खड़ा करने की सजा दे दी गई। इस मामले की षिकायत अभिभावकों ने कलेक्टर से की। कलेक्टर ने अपने न्यायालय में मामले की सुनवाई की। इसके बाद ऋषि गालव स्कूल प्रबंधन को इस घटना का दोषी बताकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसलिए कलेक्टर ने सभी स्कूलों में आरटीई के प्रावधानों को धारा 144 लगाकर पालन करना बाध्यकारी कर दिया है। उनमें एक आदेष बच्चों को प्रताड़ना से बचाने का भी है। सभी स्कूलों को पूअर चिल्ड्रन फंड बनाने के भी निर्देष दिये हैं। ताकि ऐसे बच्चों के लिये इस फंड का उपयोग किया जा सके, जिनके अभिभावक आपात स्थिति का षिकार हो चुके हों और स्कूल पर संबंधित बच्चे की फीस बकाया हो।
डबरा के बीई स्टूडेंड के पैर में आरपार घुसी राॅड, आरी से काटी गई
ग्वालियर। डबरा निवासी अभिषेक मौर्य 19 वर्ष जो जबलपुर में इंजीनियरिंग काॅलेज में पढ़ाई कर रहा है, वहां सिविल डिपार्टमेंट के सामने गार्डन में दोपहर में बीई इलैक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के छात्र अभिषेक के पैर में गार्डन में कूंदते समय टूटे पिलर से निकली राॅड जूते को भेदकर पैर के आरपार हो गई, इसके बाद वह चीखने लगा, चीख सुनकर स्टूडेंट और कर्मचारियों ने सूझबूझ से आरी से पिलर से जुड़ी राॅड काटकर एम्बुलेंस में विक्टोरिया अस्पताल ले गये, लेकिन रास्ते में घायल ने प्रायवेट अस्पताल दमोह नांका जाने की बात कहकर गाड़ी मुड़वा ली। सिविल डिपार्टमेंट के डाॅक्टर आर चांडक ने बताया कि पुरानी दीवार को तोड़कर नई बनाई थी, पिलर मजदूरों ने वहीं छोड़ दिया। प्रभारी प्राचार्य जेईसी डाॅक्टर एके पांडे ने कुछ छात्रों के साथ घायल छात्र को विक्टोरिया अस्पताल के लिये रवाना किया था। बाद में छात्र ने स्वयं निजी अस्पताल में इलाज कराया।
धार्मिक आयोजनों में भी रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउड़ स्पीकार व डीजे
ग्वालियर।कलेक्टर पी. नरहरि ने सभी एसडीएम को निर्देष दिये हैं कि शादी पार्टी के आयोजनों तथा धार्मिक कार्यक्रमों भी रात्रि 10 बजे के बाद लाउड़ स्पीकार और डीजे नहीं बज सकेंगे। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर निर्देष दिये कि वे धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति देते वक्त स्पष्ट हिदायत दें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का शोर ना हो। दरअसल सुप्रीमकोर्ट ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संषोधन कर दिया है, जिसके बाद धार्मिक आयोजनों को मिली छूट हटा ली गई है। इसके साथ ही सड़क पर टेंट लगाकर भी धार्मिक और शादी पार्टी के आयोजन नहीं कर सकेंगे, कलेक्टर ने कहा है कि अगर सड़क पर आयोजन कराने की अनुमति देना हों तो ट्रेफिक व्यवस्था ना बिगड़े इसका ख्याल रखते हुये अनुमति दें।
बसूली में पिछड़े तो होगी सीआर खराब- कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को कहा कि जो नजूल डायवर्सन और अन्य भू-राजस्व की बसूली में पिछड़े ऐसे अधिकारियों की सीआर खराब कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी विषेष अभियान चलाकर राजस्व बसूली बढ़ायें।
फर्जी मार्कषीट मामले में पुलिस करेगी जांच
ग्वालियर। जीवाजी विष्व विद्यालय में फर्जी मार्कषीट मामले में गठित जांच कमेटी ने कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला को रिपोर्ट सौंपकर फर्जीवाड़े की जांच पुलिस से कराये जाने की अनुषंसा की है। अगर विवि प्रषासन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराती है तो यह ऐसा पहला मामला होगा। मुरार गल्र्स काॅलेज में बीएससी की छात्रा प्रियंका नरवरिया की फर्जी मार्कषीट मामले की जांच परीक्षा नियंत्रक प्रो. डीडी अग्रवाल ने की है। पुलिस को यदि मामला सौंपा जाता है तो इसमें लिप्त कर्मचारी बृजभान सिंह भदौरिया, प्रषांत दुबे, विवेक शर्मा, सर्विस प्रोवाइडर से पुलिस के पूछताछ करने पर और भी मामले उजागर हो सकते हैं।
बिलौआ के अवैध पत्थर से उप्र में बन रहा हाइवे
ग्वालियर। डबरा बिलौआ के अवैध पत्थर से उप्र में हाइवे का निर्माण किया जा रहा है, हाइवे निर्माण करने वाली कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुये, यहां के हरित क्षेत्र को जमकर नुकसान पहुंचाया। खनन से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी नहीं ली। अवैध खनन से शासन को करीब 35 करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान हुआ। जिस तरह से यहां से प्रतिदिन हजारों टन माल काली गिट्टी कंपनी ले जाती रही, उससे खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की भी आषंका है।
बिलौआ में हर साल हो रही 120 करोड़ की राॅयल्टी चोरी - बिलौआ में वैध अवैध खदानों से बोल्डर और क्रेषर से निकले माल पर करोड़ों रूपये की राॅयल्टी वाणिज्यकर एवं अन्य करों का नुकसान होता है। खदान स्वामिओं ने विभागीय मंजूरियां लिये बगैर अधिकारियों की सांठगांठ से उत्खनन किया एवं उप्र की कंपनी ने एनएच-2 राजमार्ग इटावा से कानपुर 125 कि.मी. 6 लाइन हाइवे का निर्माण ओरिएंटल स्ट्रैक्चर इंजी. प्रा.लि. करा रही है। कंपनी ने शताब्दी पुरम मऊ ग्वालियर में प्लांट लगाया, यहां काली गिट्टी तैयार कर प्रतिदिन उप्र भेजी जाती रही। हाईकोर्ट की रोक के बाद प्लांट बिलौआ में षिफ्ट कर दिया गया। यहां निजी जमींन को लीज पर लेकर उत्खनन कार्य जारी है।