इंदौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा वर्ष-2012 को लेकर हाईकोर्ट ने शासन व पीएससी सचिव को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने इसमें याचिकाकर्ताआें द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है, पीएससी द्वारा आयोजित आयुर्वेद चिकित्सक परीक्षा की जांच में एसटीएफ को इस परीक्षा में भी गड़बडि़यों को लेकर जानकारियां मिली हैं। इस आधार पर परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए। मंगलवार को परीक्षार्थी प्रतीक और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में जस्टिस एससी शर्मा के समक्ष सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के अभिभाषक पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट को बताया, परीक्षा में अनियमिताएं सामने आई हैं। मुख्य परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। साक्षात्कार पर रोक लगाई जानी चाहिए।