पढ़िए MPPSC का एक बेतुका नियम

shailendra gupta
भोपाल। मप्र शासन को भले ही कितने भी ई गर्वनेंस अवार्ड मिलें लेकिन कॉमनसेंस के मामले में शासन स्तर पर काफी बेतुकियां देखने को मिलतीं हैं। MPPSC जैसे संस्थान भी इसे फालो कर रहे हैं। मामला STATE FOREST SERVICE EXAM 2015 का है। इसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता 'कम्प्यूटर साइंस' तो निर्धारित कर दी है परंतु इसी की समकक्ष ब्रांच IT को निर्धारित नहीं किया गया, जबकि GATE के अनुसार दोनों समकक्ष हैं एवं समान पात्रता रखते हैं। नई शिक्षा व्यवस्था से अनजान बाबुओं की इस बेवकूफी से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं।

पढ़िए भोपाल समाचार डॉट कॉम को मिली यह शिकायत:-
नमस्कार​,
मैं MPPSC STATE FOREST SERVICE EXAM 2015 के विषय में त्रुटि सुधार हेतु आपसे सहायता चाहता हूँ। UPSC में इंडियन फारेस्ट सर्विस एक्जाम मेँ न्यूनतम​ योग्यता मे अन्य विषयों के साथ स्नातक अथवा इंजीनियरिंग की डिग्री भी मान्य है जबकि ब्रान्च का कोई प्रतिबन्ध नही रखा गया है मगर मप्र स्टेट फारेस्ट सर्विस एक्जाम में अन्य विषयों के अथवा इंजी. की ब्रान्च भी लागू की ग​ई हैं ब्रान्च की शर्त लागू करने के बाद भी एक त्रुटि ये भी है कि कम्प्यूटर साइंस ब्रान्च की ही शाखा IT का फार्म भरने में कोई आप्शन ही नही आता।

अब एक ही सबजेक्ट और पढ़ाई होने के वावजूद सिर्फ़ कम्प्यूर साइंस इंजी स्नातक पास छात्र ही आवेदन कर सकेंगे जबकि IT Branch के छात्र उसी डिग्री के बाद भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इन दोनो ब्रान्च में कितना अन्तर है आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि GATE जैसा बङा एक्जाम भी कम्प्यूटर साइंस इंजीं. और IT Branch के लिये एक ही पेपर पर परीक्षा लेता है।

इससे साफ जाहिर होता है कि MPPSC अभी भी छात्रों के भविष्य साथ खिलवाङ करने से बाज नही आ रहा है पूछे जाने पर या तो वन विभाग के नियम का हवाला देकर या विभागीय शर्त की बात कहकर मामले को दबा दिया जायेगा मैने दोनो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को इमेज फार्मेट मेँ अटेच किया आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं……….. धन्यवाद​

from:
Rishi Nagayach
rishi.nagayach@gmail.com

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