RTI: जानकारी देने में आनाकानी, 3 अधिकारियों को कार्रवाई के नोटिस

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने लोक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने में आनाकानी करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के 3 अधिकारियों के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार किए हैं। राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने तीनों अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

इन अधिकारियों में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी तथा पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिंड डॉ. राकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला सागर आशु कुशवाह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला होशंगाबाद शिवराज पावक शामिल हैं। उन्हें 2 मार्च 15 की सुनवाई में जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आदेश का पालन न करने पर एकतरफा दंडादेश पारित करने की चेतावनी दी गई है ।

यह है मामला
ग्वालियर के एसबी सिंह ने भिंड जिले में लिए गए खाद्य नमूनों में से मिलावटी पाए गए नमूनों और उन नमूनों की राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल की जांच रपट की जानकारी चाही थी। नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन, भोपाल तथा उप संचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन भिंड के निर्देश देने के बावजूद 3 साल से ज्यादा अरसे बाद भी यह जानकारी नहीं दी गई। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय खाद्य निरीक्षक आशु कुशवाह ने अपीलार्थी को शुल्क व प्रथम अपील संबंधी आवश्यक सूचना भी नहीं दी। यही नहीं, 15 में जानकारी देने के आयोग के आदेश का भी पालन नहीं किया।

एओ ने भी की अनदेखी
अपीलीय अधिकारी (एओ), मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश शर्मा ने प्रथम अपील पर न सुनवाई की, न ही कोई आदेश पारित किया, बल्कि जिस खाद्य निरीक्षक शिवराज पावक के कार्यकाल में लिए गए खाद्य नमूनों की जानकारी चाही गई थी, उसके पत्र का हवाला देते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को लिख दिया कि पावक ने धारा 8 एवं 9 के तहत जानकारी देने से इंकार कर दिया है।

आयोग के तेवर
इसके विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई करते हुए आयुक्त आत्मदीप ने सूचना प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सम लोक सूचना अधिकारी मान कर एससीएन जारी किया। उनका उत्तर समाधान कारक न होने के कारण उस पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया कि वे 2 मार्च की सुनवाई में एससीएन का संतोषप्रद जवाब पेश करें।

साथ ही तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व मुख्यालय खाद्य निरीक्षक आशु कुशवाह (वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सागर) को भी एससीएन जारी किया कि सूचना के आवेदन का निराकरण तय अवधि में न करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।

आयुक्त आत्मदीप ने इसी प्रकरण में तीसरा एससीएन तत्कालीन खाद्य निरीक्षक शिवराज पावक (वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य व औषधि प्रशासन, होशंगाबाद) को टिकाया। पावक ने बताया कि आयोग के आदेश के पालन में उन्होने अपीलार्थी को नि:शुल्क जानकारी मुहैया करा दी है। अपीलार्थी ने इस जानकारी को अपूर्ण व गलत बताया। इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए आयोग ने पावक को आदेश दिया है कि वे चाही गई पूर्ण जानकारी के साथ 2 मार्च की सुनवाई में उपस्थित हों। साथ ही लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया है कि 7 दिन में अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय कर अगली सुनवाई में पालन प्रतिवेदन पेश करें।

चेतावनी
चारों अधिकारियों को आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

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