भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग मप्र शासन ने विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि कोई प्राचार्य अतिथि शिक्षकों से काम करवाता है तो वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा एवं कार्रवाई की जाएगी।
इस बावत् विभागीय आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को दे दिए हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि शासकीय मद से अतिथि शिक्षकों का वेतन केवल 31 मार्च 2015 तक का ही जारी होगा। इसके बाद वेतन देय नहीं होगा।
इससे पूर्व भी इस तरह के आदेश जारी होते रहे हैं परंतु ढील की गुंजाइश होती थी और इसी के चलते परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य में अतिथि शिक्षकों की मदद ले ली जाती थी परंतु इस बार सख्त आदेश जारी होने के बाद बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी।