जबलपुर। 9 वीं-11वीं की डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाने, मार्कशीट की गलतियां सुधरवाने या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए अब छात्रों को स्कूलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत 5 दिन में ही चाहे गए दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।
प्राचार्यों की जिम्मेदारी तय
दरअसल स्कूली बच्चों की परेशानियों को देखते हुए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की चुनिंदा 3 सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल की गई हैं। इसकी अधिसूचना लोकसेवा प्रबंधन द्वारा जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने भी 13 मार्च 2015 को सभी हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यों को पत्र जारी कर बतौर अधिकारी उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। जब तक ऑनलाइन सेवाएं शुरु नहीं हो जाती तब तक स्कूल प्राचार्यों को गारंटी सेवा के तहत तय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करना होगा।
ऑनलाइन मिलेगी सेवा
डुप्लीकेट मार्कशीट, गलतियां सुधरवाने व ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए लोक सेवा केन्द्र में ऑनलाइन सेवा शुरु करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उप संचालक लोकशिक्षण यूपी पटेल को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- ये मिलना हुआ आसान - समय सीमा
- डुप्लीकेट मार्कशीट - 5 दिन
- गलती होने पर मार्कशीट सुधार कर देना - 5 दिन
- स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट - 5 दिन
यहां कर सकेंगे शिकायत
लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। प्राचार्यों द्वारा तय समय में सेवाएं न देने पर आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी डीईओ से शिकायत कर सकते हैं। डीईओ 7 दिन में शिकायत का निराकरण करेंगे। यदि निराकरण नहीं हुआ तो सीईओ जिला पंचायत के समक्ष अपील कर सकेंगे।
- ऐसे मिलेगी सेवा
- निर्धारित फार्मेट में मिलेगी समय -सीमा में सेवा देने की पावती।
- मोबाइल नम्बर पर एसएमएस से किया जाएगा अलर्ट।
- ऑनलाइन होने पर आवेदन स्कूल प्राचार्यों के सेवा एकाउंट में होगा ट्रांसफर।
- 5 दिन की समय-सीमा में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे चाहे गए दस्तावेज।