बैतूल। भाजपा सांसद ज्योति धुर्वे समेत 3 के खिलाफ बैतूल की अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पर केस दर्ज किया है। सांसद धुर्वें पर बैतूल के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 26 जनवरी 2014 को गणतंत्र दिवस पर उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के केस दर्ज किया गया है।
समाजसेवी मनीष नामदेव ने उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में कोतवाली पुलिस को अपराध दर्ज करने के लिये आवेदन दिया था। लेकिन जब पुलिस ने केस अपराध दर्ज नहीं किया तो उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनंद जांबुलकर के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।
3 मार्च को न्यायालय ने इस मामले की जांच में सांसद ज्योति धुर्वे, बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष बसंत माकोड़े और महाप्रबंधक लता कृष्णन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर (राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम) एक्ट 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गिरीश गर्ग ने बताया कि न्यायालय ने अपनी जांच में पाया कि प्रथम दृष्टया शिकायत सही है। इसी आधार पर संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला सुनाया गया है।
क्या था मामला
26 जनवरी 2014 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में झंडावंदन कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद ज्योति धुर्वे पहुंची और उन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया वह उलटा था। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने देखा तत्काल ही ध्वज को नीचे उतारा और सीधा करने के बाद दोबारा फहराया गया था।
अब आगे क्या
अधिवक्ता गिरीश गर्ग ने बताया कि न्यायालय के द्वारा जिस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है उसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा मामला दर्ज करने के बाद संबंधितों को नोटिस जारी किये जाएंगे और उनकी गवाही के बाद फैसला सुनाया जाएगा।