बालाघाट। बालाघाट के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जे.एम. चतुर्वेदी ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम मुडघुसरी निवासी प्रताप पिता हरीचंद शांडिल्य उम्र 24 वर्ष का पडोस की लडकी से अवैध संबंध थे जिस पर उसकी पत्नि को ऐतराज था इन्ही विसंगतियों के चलते उसने अपनी पत्नि लक्ष्मीबाई की 1 मई 2014 को गला घोंट कर हत्या कर दी थी और साक्ष्य छिपाने के लिये शव को जला दिया था। बैहर के एस.डी.ओ. पुलिस लोकेश सिन्हा ने मर्ग जांच के उपरांत मामले का खुलासा करते हुऐ आरोपी प्रताप शांडिल्य के विरू द्द धारा 498ए, 302, 201 आईपीसी के तहत मामला न्यायालय में पेश किया था। साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर न्यायालय में आरोपी के विरूध अपराध सिद्द होने पर सजा सुनाई।
पड़ौसन के प्यार में पत्नि की हत्या करने वाले को उम्रकैद
March 04, 2015