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हाईकोर्ट ने कलेक्टर को हड़काया, तब पेश हो पाई बंदी महिला

ग्वालियर। आदेश के बाद भी पीड़िता को समय पर कोर्ट में पेश न करने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को न केवल नाराजगी जताई बल्कि कलेक्टर पी नरहरि को तलब भी कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने वाली नारी निकेतन की अधीक्षक रेखा दीक्षित व सुपरवाइजर रमा शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।

जस्टिस यूसी माहेश्वरी व जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच में नारी निकेतन से रिहाई को लेकर दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सोमवार को सुबह 10.30 सुनवाई हुई लेकिन पीड़िता को पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने सुनवाई 11.15 बजे तक स्थगित कर दी। फिर भी पीड़िता को पेश नहीं किया गया।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोपहर 2.30 बजे कलेक्टर पी नरहरि को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए। इसी दौरान पीड़िता को पेश कर दिया गया। कोर्ट नेे कहा कि पीड़िता को सही समय पर पेश न करना गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता पीड़िता को उसकी मौसी व पति के सुपुर्द कर दिया। साथ ही कलेक्टर को आदेश दिया कि उक्त मामले में लापरवाही बरतने वाली नारी निकेतन की संबंधित महिला अफसरों पर कार्रवाई कर कोर्ट में पालन रिपोर्ट पेश करें।

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