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बेटी को बेचने वाले पिता को उम्रकैद

बागेश्वर/उत्तराखंड। शादी के नाम पर नाबालिग बेटी का सौदा करने वाले पिता को जिला जज ने उम्रकैद और कथित दूल्हे तथा दो पंडितों को दस दस साल की सजा सुनाई है। चारों पर 28 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसले के बाद पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है। यह घटना 13 जुलाई 2014 को हुई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन ने बताया कि मानव तस्करी के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. जीके शर्मा ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हसन ने बताया कि थानाध्यक्ष कपकोट सत्यप्रकाश रायपा की जांच में यह सामने आया था कि नाबालिग के पिता को पांच हजार रुपये दिए गए। बाकी रकम शादी करके बागेश्वर लौटने पर मिलनी थी। यह रकम कितनी थी, यह साफ नहीं हो पाया। मामले में पीड़ित की मां, डॉ. गायत्री पांगती, डॉ. खेमपाल, स्कूल अध्यापक दान सिंह समेत आठ गवाह थे।

जिला जज ने लड़की के पिता पर आठ हजार, दूल्हा गोपाल सिंह, पंडित प्रकाश जोशी और घनश्याम जोशी निवासी पोथिंग पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। लड़की का पिता और दूल्हा पहले से जेल में हैं। दोनों पंडित जमानत पर थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद भप्त ने कहा कि फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सोमवार को कोर्ट परिसर में मौजूद लड़की की मां से फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

किसको कितनी सजा
राजेन्द्र सिंह (लड़की का पिता)  उम्रकैद
गोपाल सिंह (कथित दूल्हा)  दस साल का कारावास
प्रकाश जोशी, घनश्याम जोशी (पंडित) दस-दस साल का कारावास

शादी की आड़ में बेचा था बेटी को
शादी के नाम पर बेटी का सौदा करने की यह घटना तब सामने आयी, जब 13 जुलाई 2014 को कपकोट पुलिस ने हरसीला इंटर कॉलेज के पास एक जीप से नाबालिग छात्रा समेत नौ लोगों को पकड़ा था। जगथाना निवासी आठवीं की छात्रा ने पुलिस को बताया कि पिता राजेन्द्र सिंह उसकी शादी बदायूं निवासी गोपाल सिंह से करना चाहते हैं। शादी के लिए उसे बरेली ले जाया जा रहा था। जीप से शादी कराने जा रहे दो पंडित और कथित बाराती भी पकड़े गए।

खरीदार बदायूं और बरेली के
पुलिस ने नाबालिग को लेकर जा रहे बरेली जिले के किसनपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र फूल सिंह, मुनेंद्र सिंह पुत्र लेखराज सिंह, रणवीर सिंह पुत्र ब्रजपाल, अग्नेश कुमार पुत्र श्याम मोहन, फूल सिंह पुत्र सूबेदार सिंह, तथा बदायूं के रोटा, वजीरगंज निवासी गोपाल सिंह पुत्र दुर्गपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। इनमें कथित दूल्हा गोपाल के अलावा शेष को अदालत ने छोड़ दिया।

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