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हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: आदेश जारी

भोपाल। आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पम्प संचालकों को दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर आने पर ही पेट्रोल प्रदाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जारी आदेश में प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों को इस संबंध में आदेश प्रदाय करने के निर्देश दिए हैं। आपने कहा है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। दो पहिया वाहन चालकों को यह जानकारी देने हेतु पेट्रोल एवं डीजल पम्प परिसरों में इससे संबंधित बड़े-बड़े अक्षरों में बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति मिनट एक व्यक्ति की असामयिक मौत होती है, जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे देश में कुल होने वाली मौतों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का 10 वां स्थान है। सड़क दुर्घटनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत तक का नुकसान होता है।

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