बालाघाट। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में कथानक के पात्र जुम्मन शेख और अलगु चौधरी के मध्य चल रहे विवाद को ग्राम की चौपाल में सुलझाकर न्यायादान देने की इस अनूठी पहल को वारासिवनी की अदालत ने चरित्रार्थ कर दिया है।
जिला सत्र न्यायाधीश श्री अनुराग श्रीवास्तव के मार्ग दर्शन में मध्यस्थता कर अदालतों में चल रहे प्रकरणों को शीध्र निपटाने की पहल को अंजाम में बदल देने की पहल की गई और दोनों पक्ष ने हंसीखुशी ग्राम चौपाल में किये गये इस अदालती फैसले को स्वीकार न्यायाधीशों के प्रति कृत्यज्ञता व्यक्त की।
इस अनूठी पहल के तहत वारासिवनी तहसील के लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिठली में दो परिवारों के बीच जादूटोने को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। इस चौपाल में व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश श्री भू भास्कर यादव,श्री सी.के.बारपेटे एवं ए.आर भालवी ग्राम पंचायत बिठली पहुचे थे।
यह उल्लेखनीय है कि सुखलाल बिसेन का परिवार विगत 7 वर्षो से जादूटोने के आरोप लगाया जाने के कारण अपमान का घूट पिकर जीवन जी रहा था उसे जाति और समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था सुखलाल ने बताया की उस पर जादूटोना का आरोप लगाया गया था उस पर लगे आरोप को सिद्ध कर के लिये एक पण्डा भी बुलाया गया था दुसरे पक्ष के घर में कोई भी बीमार होता तो जादूटोने के आरोप सुखलाल पर ही लगता था इन आरोपों से उसका मन व्यतिथ था जाति समाज में उसके परिवार का उठना बैठना समाप्त हो गया था इसी आवधि में उसके परिवार मे शादी भी हुई लेकिन वह तथा उसके भाई के अलावा गांव से कोई भी शामिल नही हुआ यह घटनाक्रम उसे अत्याधिक दुखद प्रतीत हुआ।
अदालत में चल रहे इस मुकदमें में अहम का टकराव निराधार आरोप और जादूटोना जैसे अवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लगे लांछन पर गंभीरता से मनन करते हुये उन्होनों दोनों पक्षों के बीच सुलह कर सगे परिवारों में आपसी राजीनामा करवाने की पहल की दोनो पक्षो को समझाया की मुकदमें बाजी मे समय और पैसा बर्बाद करने से बेहतर है आपस में सुलह कर लें।
इसी उद्देश्य को लेकर मध्यस्थता की प्रकिया अपनाते हुये कल रविवार को सुखलाल के परिवार और दूसरे पक्ष के साथ ग्राम मेे बैठक ली जिसमें गांव के सरपंच भी उपस्थिति हुये आपसी सुलह के बाद दोनो परिवारों एवं उपस्थित लोगों के साथ सामुहिक भोज करवाकर प्रकरण का पटाक्षेप करते हुये वादीप्रतिवादी के खिलाफ चल रहे सभी प्रकरण वापस ले लिये जायेगें।
इस प्रकरण का सुखद पहलू यह भी है की मध्यस्थता कर रहे न्यायाधीश श्री भू भास्कर यादव, श्री सी.के. बारपेठे एवं श्री ए.आर. भालवी ने एक विशेष पहल करते हुये दोनो पक्षों में हुये समझौते को एक विशेष समारोह की तरह रखा गया था। जिसमें पीडित पक्ष सुखलाल के घर दूसरे पक्ष के सभी लोग अपने घर से चांवल सब्जी एवं भोजन साम्रगी लेकर सुखलाल के यहां पहुंचे सुखलाल के यहां भोजन तैयार हुआ और लगभग न्यायाधीश मिडियाकर्मी ग्राम के पंच सरपंच दोनो पक्षों के परिजन सहित लगभग 1 सैकड लोगों ने सामूहिक भोज किया और सभी ने अदालत के बाहर अदालती फैसला कर समझौता करवाने की इस अनूठी पहल का दिल खोलकर सराहन की संभवत मध्यस्थता कर न्यायालय मे चल रहे एैसे प्रकरणों में सुलह करवाने का जिले में ही नही प्रदेश यह प्रथम अभिनव प्रयास होगा।