ग्वालियर। मप्र शासन के माननीय संसदीय कार्यमंत्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने खिलाफ सामने आए पेडन्यूज के मामले को ठीक वैसे ही हेंडल करने की कोशिश की जैसे वो विधानसभा में कांग्रेस को हेंडल कर लेते हैं लेकिन यहां बात नहीं बनी। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अब यह मामला फाइनल स्टेज पर आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के बाद अब चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव आयोग से भी राहत नहीं मिल सकी। आयोग ने मंत्री की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जो उन्होंने चुनाव आयोग में पेड न्यूज मामले की सुनवाई को रुकवाने के लिए लगाई थीं। आयोग ने कहा है कि केस को बहुत समय हो गया है। इसका जल्द ही निराकरण किया जाना है। इसलिए मंत्री मिश्रा व शिकायतकर्ता पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई पर अपने गवाहों के साथ उपस्थित रहें और क्रॉस एक्जामिन की तैयारी करके आएं।
नरोत्तम मिश्रा ने सिविल प्रोसीजर कोड (सीपीसी) 10 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी आपत्तियां लगाई थीं। उन्होंने बताया था कि एक केस की दो जगह सुनवाई नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट व चुनाव आयोग में केस चल रहे हैं। इसलिए आयोग में जो कार्रवाई चल रही है, उसे रोका जाए। राजेंद्र भारती की ओर से जवाब पेश किया गया गया कि नरोत्तम मिश्रा केस को लंबा खींचने के लिए आयोग को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उनका आवेदन खारिज किया जाए। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरोत्तम मिश्रा की आपत्तियों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट गए थे कार्रवाई रुकवाने
वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव की पेड न्यूज की शिकायत को समाप्त कराने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें दोनों जगहों से राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों जगहों से याचिका खारिज हने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग में सीपीसी 10 के तहत आपत्तियां दर्ज करते हुए कार्रवाई रुकवाने की मांग की।
- अब आगे क्या होगा
- चुनाव आयोग सुनवाई के लिए जल्द नई तारीख निर्धारित करेगा। इस सुनवाई के दौरान राजेंद्र भारती को अपने गवाह पेश करने होंगे।
- शिकायत का क्रॉस एक्जामिन के लिए नरोत्तम मिश्रा व राजेन्द्र भारती को दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- सुनवाई के दौरान दोनों को उपस्थित रहना होगा।
- यह केस फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है।