ग्वालियर। नगर निगम के स्वास्थ्य अमले को बाजार में किसी भी प्रकार की छापामार या जब्ती की कार्रवाई का अधिकार नहीं है बावजूद इसके नगरनिगम में तैनात अधिकारी बिना किसी लैब जांच के किसी भी खाद्य पदार्थ को अमानक बताकर जप्त कर लेते हैं।
इस जप्ती के डर से सही कार्य करने वाले दुकानदार भी परेशान हैं। मावे की डलिया देखते ही निगम अधिकारी उसे बिना जांच के अमानक बताकर नष्ट करवा देते हैं। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला प्रशासन को न बताकर तथा भोपाल स्थित लैब से बिना टेस्ट किये अमानक बता देते हैं। व्यापारियों में भय बनाने के लिये त्यौहारों पर कार्यवाही की जाती है। इस बारे में ज्वाइंट कंट्रोलर खाद्य एवं औषधि प्रषासन का कहना हैं कि हमारा विभाग सेंम्पल लेने के लिये अधीकृत है, इसके अलावा कोई अन्य विभाग खाद्य सामग्री के सेम्पल नहीं ले सकता है। वहीं अमानक सिद्ध हुये बिना किसी भी खाद्य सामग्री को जप्त नहीं किया जा सकता। तरूण भट्नागर एडीएम ग्वालियर का कहना हैं कि अगर मावे को अमानक बताकर जप्त किया गया है तो यह बात पूरी तरह गलत है, इसके लिये सीएमएचओ और जिला प्रशासन को सूचना देना चाहिए थी।