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पढ़िए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का क्या होगा

इंदौर। जुलाई में पीएससी द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होने के पहले ही योग्यता के मामले पर संशय खड़ा हो गया है। जुलाई में पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1646 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इतने महीनों में भर्ती प्रक्रिया तो शुरू नहीं हुई, लेकिन योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जरूर आ गया है।

उम्मीदवार आशंका जता रहे हैं कि विज्ञापन में संशोधन कर अब योग्यता की शर्तें बदली जा सकती हैं। दरअसल, प्रारंभिक विज्ञापन में पीएससी ने इस पद के लिए ऐसे उम्मीदवार जिनके पास एमफिल या पीएचडी की उपाधि है, उन्हें शिक्षकों की राष्ट्रीय व राज्य पात्रता परीक्षा, यानी नेट व स्लेट पास करना अनिवार्य नहीं रखा है। जिन उम्मीदवारों के पास पीएचडी नहीं है। उनके लिए नेट या स्लेट अनिवार्य किया गया है, जबकि हाल ही में एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने प्राध्यापक पदों पर भर्ती के लिए नेट या स्लेट को अनिवार्य योग्यता करार दिया है।

पीएससी के सचिव मनोहर दुबे का कहना है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की योग्यता में संशोधन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बारे में सुना है। परीक्षा में अभी काफी समय है। इस बीच जो भी निर्णय होगा, वह उच्च शिक्षा विभाग लेगा।


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