जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने होशंगाबाद के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एएल मरावी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अवमानना याचिकाकर्ता होशंगाबाद निवासी विलास नीले का पक्ष अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा, संजीव चंसौरिया व टीपी चौधरी ने रखा।
उन्होंने दलील दी कि होशंगाबाद में सहायक नेत्र चिकित्सक व स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ याचिकाकर्ता को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया। जिसके खिलाफ वे हाईकोर्ट की शरण में आए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्थानांतरण पर रोक लगा दी। साथ ही तीन माह के भीतर शिकायत का निपटारा करने निर्देश दे दिए। सीएमएचओ डॉ.एएल मरावी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए शिकायत निपटाए बगैर याचिकाकर्ता को फिर से ट्रांसफर आदेश थमा दिया। लिहाजा, अवमानना याचिका के जरिए दोबारा हाईकोर्ट की शरण ले ली गई।