डिंडौरी। कलेक्टर को रिश्वत की पेशकश करने के मामले में पूर्व नगर परिषद सीएमओ को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गीता सोलंकी ने तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।
अपर लोक अभियोजक आरके दुबे के अनुसार एक मार्च 2014 को तत्कालीन नगर परिषद सीएमओ श्याम सुंदर शर्मा ने सुबह लगभग दस बजे कलेक्टर छवि भारद्वाज को उनके निवास पर एक फाइल में रखकर पचास हजार रूपए रिश्वत के तौर पर दिए थे। घटना के बाद कलेक्टर द्वारा कोतवाली में एफआईआर दर्ज भी दर्ज कराई गई थी।