जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने देश के 1 लाख 17 हजार निवेशकों के साथ 139 करोड़ की ठगी के आरोपी जयपुर निवासी शिवराज शर्मा की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जीएस सोलंकी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य की ओर से याचिका का विरोध किया गया।
शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता शिवराज शर्मा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी EVE MIRACLE JEWELS LIMITED खोली। इसके जरिए फर्जीवाड़ा शुरू किया गया। निवेशकों को लुभाने के लिए 1 लाख 7 हजार जमा करने पर 18 माह में राशि दोगुनी करने का सब्जबाग दिखाया गया। शुरूआती निवेशकों को अच्छा परिणाम मिला तो निवेशकों की बाढ़ आ गई। लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब खुद के लुटने की जानकारी मिली। सीहोर नसरुल्लागंज थाना पुलिस में शिकायतों के बढ़ने पर मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई।