वारासिवनी/बालाघाट। पहले से ही पत्नी के रहते हुये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में होने वाले समूहिक विवाह में दूसरा विवाह रचाने के मामले में पति एवं दूसरी पत्नी सहित परिजनों एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आरोपी बनाते हुये मामला पंजीबद्ध करने का आदेश परित किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी वारासिवनी श्री भू-भास्कर यादव ने तदाशय का आदेश 2 मार्च 2015 को दिया है।
अदालत में वारासिवनी के वारा ग्राम निवासी इंदिरा बाई ने परिवाद पेश करते हुये पति दिलेरसिह पर दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया है कि खमरिया तिरोड़ी निवासी दिलेरसिंह के साथ 20 अप्रेल 2010 को हुआ था शादी के बाद से ही उसका पति उसे दहेज आदि के लिये उसे मारपीट करने लगा था।
रक्षा बंधन के दिन उसके पति ने मारपीट की और दूसरी शादी करने की धमकी देकर उसे घर से निकाल दिया जिसके कारण वह मायके आ गई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी इस दौरान उसे यह जानकारी लगी की उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।
उसके द्वारा जानकारी जुटाने पर पता चला की दिलेरसिंह ने जनपद पंचायत कुरई जिला सिवनी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 28 फरवरी 2012 को 105 जोडो के बीच होने वाले विवाह में अपना विवाह भी नगीना नामक लड़की से कराया था और वह खमरिया तिरोडी में एक साथ रह रहे है इस मामले के संबंध में जनपद पंचायत कुरई में उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी लेकिन उसे कोई न्याय नही मिला उसने दिलेरसिंह और दुसरी पत्नी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई उस पर भी कोई कार्यवाही नही की गई।
इन सब से परेशान होकर इस महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटया जहां प्रकरण को संज्ञान में लेकर गवाहों के बयान दर्ज कर अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी वारासिवनी श्री भू भास्कर यादव ने प्रथम दृष्टया यह पाया की पति दिलेरसिंह ने अपनी पहली ब्याहात पत्नी इंदिरा बाई के साथ रहते दूसरा विवाह नगीना केसाथ कर अपराध किया है और इस मामले में उसके परिजनों ने जानते हुये भी उसका साथ दिया है।
अदालत ने दिलेरसिंह उसकी दुसरी पत्नी नगीना, यमना बाई पति जियालाल खमरिया, श्रीराम बीरबल गोंड मेहदुली तिरोड़ी, शिवलाल पतिराम कुडवा और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीराम बघेल कुरई के खिलाफ भादवि सहिता की धारा 494, सहपाठित धारा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने का आदेश पारित किया है।