PF की शर्तें बदलीं, पढ़िए क्या होगा नफा नुक्सान

नई दिल्ली | प्रॉविडेंट फण्ड (PF) योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कर्मचारी के भविष्‍य को सुरक्षित करने के लिए की थी. ऐसे में अब कोई इंप्‍लॉइ अपने PF एकाउंट से बार-बार पैसे निकालता है तो यह मंहगा पड़ सकता है.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नए बजट के तहत यदि कोई इंप्‍लॉइ 5 साल से पहले PF एकाउंट से पैसे निकालता है तो उसे 10 परसेंट का टीडीएस देना पड़ेगा.

नए बजट के तहत PF पर टीडीएस कटौती का प्रावधान जारी कर दिया है. जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा.इस नए नियम के अनुसार PF एकाउंट होल्‍डर लगातार 5 साल से पहले अपने एकाउंट से पैसे निकालता है तो उस पर टीडीएस लागू होगा. आपको बता दे अब अगर PF एकाउंट होल्‍डर पुराने PF एकाउंट अथवा पुराने इंप्‍लॉयर से नए इंप्‍लॉयर में ट्रांसफर होता है तो भी इसकी गणना लगातार 5 साल के तौर पर की जाएगी.

गौरतबल है की PF से निकाली गई रकम 30 हजार रुपए से कम है तो उस स्थिति में टीडीएस नहीं देना पड़ेगा. गवर्नमेंट व प्राइवेट कर्मचारी के लिए PF एकाउंट के साथ अपना आयकर विभाग का पैन नम्बर (स्थायी खाता संख्या) रखना भी अनिवार्य जैसा हो गया है.

PAN नम्बर नहीं होने की स्थिति में PF एकाउंट से पैसे निकालने पर उस पर टैक्स की गणना अधिकतम सीमांत दर के अनुसार की जाएगी, जो आयकर स्लैब के अनुसार 35 परसेंट तक हो सकती है.जैसा की PF एकाउंट की रकम को सबसे अधिक सुरक्षित, बगैर टैक्स और अधिकतम रिटर्न देनी वाली माना जाता है.

इसी के चलते सरकार PF की रकम को सुरक्षित बॉण्ड सहित अन्य कार्यों में निवेश करती है.हालांकि बीते कुछ सालों से PF एकाउंट से लोगों द्वारा निकासी में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे सरकार को निवेश की हुई रकम को बार-बार निकालना पड़ रहा था.

इसी से बचने और PF की रकम को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने को बढ़ावा देने के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है. फिलहाल सरकार का यह नया आदेश PF एकाउंट होल्‍डर्स के भविष्‍य को देखते हुए काफी हद तक सही माना जा रहा है.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!