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SI भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब

ग्वालियर। व्यापमं द्वारा हाल में कराई गई एसआई परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, एडीजी चयन एवं व्यापमं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही परीक्षा से संबंधित रिकार्ड को नष्ट नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्लाटून कमांडर, सूबेदार और एसआई की संयुक्त परीक्षा व्यापमं द्वारा 1 मार्च 2015 को कराई गई थी। लगभग 375 परीक्षार्थियों का सेंटर सत्यम स्कूल भोपाल में बनाया गया था। परीक्षा के दिन लगभग 310 छात्र उपस्थित हुए थे। इसमें पहला पेपर 12 से 2 बजे के बीच भाषा का होना था। दूसरा पेपर सामान्य अध्यन का दोपहर 3 से 5 बजे के बीच होना था। दोपहर 12 बजे सत्यम स्कूल में कक्ष क्रमांक 12, 13 एवं 14 में भाषा की जगह सामान्य अध्यन का पेपर बांट दिया गया, जब परीक्षार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई तो एग्जामनर ने यह कहते हुए परीक्षा देने के लिए कहा कि उनका भाषा का पेपर दूसरी शिफ्ट में करा दिया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगी जब परीक्षा देकर बाहर निकले तो दूसरे कक्षों में बैठे प्रतियोगियों से मुलाकात हुई और देखते ही देखते पेपर लीक हो गया। इस मामले में जितेंद्र दांगी द्वारा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की युगलपीठ के जस्टिस सुजाय पॉल ने पीएस सहित 4 लोगों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकर्ता की तरफ से पैरवी नवनिधि पड़रया ने की।

नष्ट नहीं किया जाए रिकार्ड
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि परीक्षा से संबंधित रिकार्ड नष्ट नहीं किया जाए। साथ ही रिजल्ट पर पर विशेष रूप से अंकित किया जाए कि यह पीटिशन के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

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