नईदिल्ली। सरकार ने पेंशन फंड को पोर्टेबल बनाने की तरफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार एंम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड को नेशनल पेंशन सिस्टम में बिना पैसा निकाले ट्रांसफर करने की इजाजत दे सकती है।
श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ और एनपीएस फंड को पोर्टेबल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें बिना पैसा निकाले ईपीएफ को एनपीएस में और एनपीएस को ईपीएफ में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय के प्रस्ताव से कर्मचारियों को टैक्स से राहत मिलेगी। प्रस्ताव के मुताबिक फंड ट्रांसफर की इजाजत केवल एक बार होगी।
हालांकि फंड पोर्टेबिलिटी के लिए कई नियमों में बदलाव की जरूरत है। पोर्टेबिलिटी के लिए सरकार एंम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड 1952 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार संसद में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है।
अभी तक जो नियम हैं उनके मुताबिक 5 साल से पहले पीएफ से पैसा निकालने पर कर्मचारी को टैक्स देना होता है। वहीं 60 साल की उम्र से पहले एनपीएस से पैसा निकालने पर 80 फीसदी रकम जीवन बीमा में निवेश करनी होती है। फिलहाल एनपीएस में 80 लाख सदस्यों की 76000 करोड़ रुपये की रकम जमा है और ईपीएफ में 4.3 करोड़ सदस्यों की 8 लाख करोड़ रुपये की रकम जमा है।