इलाहाबाद/उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक क्षितिज कुमार सिंह ने कहा कि देश के अधिकाधिक लोगों का बैंक खाता खोलने के लिए आरबीआई ने मानक को काफी शिथिल कर दिया है।
अब कोई ब्यक्ति बिना किसी परिचय पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र के भी सादे कागज पर घोषणा पत्र देकर किसी भी बैंक में अपना खाता खोलवा सकता है। बशर्ते उसे एक वर्ष के अंदर नियत आधा दर्जन साक्ष्यों में से कोई एक जमा करना होगा।
सिंह ने बताया कि आरबीआई ने खाता खोलने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान किया है. इनमें से यदि किसी कागजात पर नाम के साथ पता भी दर्ज है तो केवल एक ही कागज पर्याप्त होगा।
उन्होंने बताया कि किसी खाते के नए स्थान पर स्थानांतरण होने की दशा में जमाकर्ता को 'नो योर कस्टमर' देने की जरूरत नहीं है।
नकली नोट से बचाव
नकली नोटों के मामले सामने आने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि असली नोट में इंबोर्स प्रिंटिंग होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक शब्द पर उंगली फेरने से सभी अक्षर उभरे मिलेंगे तथा नोट के सफेद भाग को प्रकाश में करने पर महात्मा गांधी का चित्र व नीचे अंकों में नोट की मुद्रा अंकित मिलेगी. नोट की धारी नीचे तक सीधी होने के साथ प्रकाश में हिलाने पर वह हरे से नीले रंग में परिवर्तित होगी।