सिंधिया के जमीन घोटाले का स्पेशल आडिट होगा

ग्वालियर। जीवाजी क्लब से लगी सिंधिया ट्रस्ट की जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर अब स्पेशल ऑडिट होगा। पंजीयक लोक न्यास ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आरोप है कि पंजीयक लोक न्यास की अनुमति लिए बगैर ही ट्रस्ट ने यह जमीन निजी लोगों को बेच दी थी। जबकि ट्रस्ट एक्ट की धारा 14 के तहत ऐसा करने से पहले पंजीयक लोक न्यास से अनुमति लेना चाहिए थी। जमीन का कुल रकबा लगभग 5 बीघा के आसपास है और वर्तमान बाजार मूल्य 50 करोड़ रूपए से अधिक बताया जा रहा है।

  • क्‍यों होगा स्पेशल ऑडिट
  • प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की देखरेख में चलने वाले इस ट्रस्ट ने कुछ बिल्डरों को यह जमीन बेच दी। ऐसा करने से पहले पंजीयक लोक न्यास की अनुमति लेना पड़ती है।
  • ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय के बाद जो पैसा आता है उसका उपयोग ट्रस्ट की गतिविधियों के लिए और पैसा ट्रस्ट के खाते में जमा करना पड़ता है। लेकिन इस मामले में ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें हुई। जिसके बाद सिंधिया ट्रस्ट को कई नोटिस जारी किए गए।
  • अगस्त 2014 से नोटिस जारी किए गए। एक का भी जवाब पंजीयक लोक न्यास के पास सबमिट नहीं कराया गया। इससे ट्रस्ट की गतिविधि को लेकर संदेह की स्थिति पैदा हुई। इसलिए ट्रस्ट का स्पेशल ऑडिट कराए जाने के आदेश मंगलवार को जारी किए गए।


क्या होगा स्पेशल ऑडिट में
डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को सिंधिया ट्रस्ट का स्पेशल ऑडिट करने के आदेश जारी हुए हैं। ट्रस्ट वर्ष 2003 में पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2003 से लेकर आज तक हर साल की बैलेंस शीट, बजट और ऑडिट के दस्तावेज, आय-व्यय का लेखा-जोखा आदि की जांच-पड़ताल की जाएगी।

30 दिन में पेश करना है रिपोर्ट
आदेश के अनुसार डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को सिंधिया ट्रस्ट का स्पेशल ऑडिट कर 30 दिन में रिपोर्ट पेश करना है। रिपोर्ट पंजीयक लोक न्यास के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

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