बस में महिलाओं से छेड़छाड़ हुई तो परमिट निरस्त

Bhopal Samachar
सागर। अब महिलाओं को यात्रा के दौरान अपत्तिजनक वारदात होने के चलते वाहन का परमिट और लासेंस निरस्त करने के आदेश जारी किये जा चुके है। देर से ही सही परिवहन विभाग ने आखें खोलना मंजूर तो किया।

परिवहन विभाग महिलाओं की यात्रा सुरक्षा पूर्ण बनाने अब वाहन मालिको पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है और इस संबंध में आदेश भी जारी किये जा चुके है। इसके साथ ही 6 सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने के भी आदेश हो चुके है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंषी ने बताया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु यद्यपि पूर्व से निर्देष प्रसारित है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त पत्रावली अनुसार प्रदेष में सड़क परिवहन निगम द्वारा बसें संचालित न होने से प्रदेष में निजी परिवहन आपरेटर्स द्वारा वाहन संचालन हो रहा है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वय संबंध में उन्होंने यात्री बसों में सीट क्रमांक-11 से 16 आरक्षित रखी जाने के निर्देष दिये है।

मोटरयानों में किसी भी प्रकार की फिल्म हटाने एवं वायुरोधी कांच व खिड़कियों के कांच के संबंध में निर्देष पारित है,जिसका चार पहिया वाहनों में आवष्यक रूप से पालन हो तथा महिलाओं के विरूद्व घटित अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्तियों के चालक/परिचालक लायसेंस निरस्त किये जावेगे। चालक/परिचालकों के लिये वर्दी व नेमप्लेट लगाया जाना अनिवार्य है,जिसका सभी परिवहन कार्यालयों को परिवहन मुख्यालय से आदेष जारी किये गये है।

किसी वाहनस्वामी या परमिटधारी के विरूद्व महिलाओं के संबंध में अपराध घटित करने की जानकारी प्राप्त होने पर उनके यात्री/मालयान परमिट तथा नवीनीकरण के समय नियमानुसार रोक लगायी जावेगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु वाहन के अंदर यान का पंजीयन क्रमांक एवं पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 1091 आवष्यक रूप से अंकित किया जावें।,पुलिस रिपोर्ट के पष्चात ही लायसेंस जारी किया जावेगा। वाहन में महिलाओं के विरूद्व कोई भी अपराध के संबंध में लायसेंसधारी/परमिटधारी के लायसेंस एवं परमिट निलंबन/निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

रिपोर्ट: योगेश सोनी रहली सागर म.प्र

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!