ग्वालियर। पीएमटी कांड में जेल में बंद आरोपी हरिनारायण सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील से पूछा क्या कोई ऐसा कानून है कि शादी के लिए जमानत अनिवार्य हो।
20 अप्रैल को इसकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की जाएगी। हरिनारायण की शादी 21 अप्रैल को तय हुई है। 20 अप्रैल को उसका मंडप है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश निवासी हरिनारायण राजपूत पीएमटी कांड में दलाली करने के आरोप में सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद है। 21 अप्रैल की उसकी शादी है और झांसी बारात लेकर जाना है। शादी के लिए उसने दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी है।
शादी के लिए उसकी मंगेतर रमा राजपूत भी हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चुकी है। शुक्रवार को उसकी जमानत पर बहस हुई। रमा के पिता हरि सिंह राजपूत कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि शादी की तारीख 6 महीने पहले फिक्स हो चुकी थी। शादी की सारी तैयारियां हो गईं हैं।
शादी के लिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासकीय अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी ने कोर्ट को बताया कि हरिनारायण छह महीने से जेल में बंद है। व्यक्ति जेल में है उसकी शादी तय करना गलत है, क्योंकि शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा है कि कोई ऐसा कानून बताओ, जिसमें शादी के लिए रिहा करना जरूरी है। 20 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।
चिट्ठी में यह बताई है शादी की रश्म
हरिनारायण का 19 अप्रैल को तेल व अन्य कार्यक्रम है। 20 को मंडप व प्रीतिभोज का कार्यक्रम है। 21 अप्रैल को झांसी बारात लेकर जाना है और 22 अप्रैल को वधु का आगमन है। अब दो दिन तक हाईकोर्ट बंद है। इस बीच उसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है।
पांच आरोपियों की जमानत खारिज
हाईकोर्ट ने पीएमटी कांड के आरोपी अमित शर्मा, पूरनलाल जाटव, सतीश मौर्य, रामअवतार, देवेन्द्र की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। इन आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।