भोपाल। किसानों के विवादित मामलों में तहसीलदार और एसडीओ न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होने वाले पीड़ित किसान अब कलेक्टर और कमिश्नर को अपील कर सकेंगे। इस संबंध में राजस्व अधिनियम 1959 की धारा 50 में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसे जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली वरिष्ठ सचिव समिति में ले जाया जाएगा। समिति की सहमति मिलने के बाद उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।
जिन किसानों ने तहसीलदार-एसडीओ न्यायालय के फैसले के विरूद्ध राजस्व मंडल बोर्ड में अपील की हैं, उनका सालों तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं राजस्व मंडल में पदस्थ अधिकारी अपनी पदस्थापना को लूप लाइन मानते हैं, यही वजह है कि किसानों के विवादित केस के निराकरण को लेकर उनकी खास रूचि नहीं है।
इतना ही नहीं राजस्व मंडल पहले हर संभाग में कैंप लगाकर संबंधित क्षेत्रों के किसानों के लंबित मामलों का निराकरण भी करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसानों के विवादित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए अब सरकार कलेक्टर और कमिश्नर को अपील सुनने के अधिकार देने की तैयारी कर रही है।