जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की रोशनी में 10 नहीं 6 साल की नियमित सेवा के आधार पर पेंशन सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी नंदलाल राय का पक्ष अधिवक्ता सुधा गौतम ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पीडब्ल्यूडी में कार्यभारित कर्मी बतौर 25 साल सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन उसकी नियमित सेवाओं की अवधि 10 के स्थान पर महज 6 साल ही थी। इसी को आधार बनाकर उसे पेंशन की सुविधा से वंचित कर दिया गया। चूंकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है, अतः उसी के आधार पर हाईकोर्ट की शरण ले ली गई।