मण्डला। राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अध्यापक संवर्ग की अंशदायी पेंशन योजना में अनेक आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा अध्यापकों की अंशदायी पेंशन कटौती में बड़ी गड़बड़ी की गई है। विकासखण्ड बीजाडाण्डी और बिछिया आदि विकासखण्ड में बिना प्राॅन नम्बर आवंटित हुये ही अन्य मद में कटौती कर दी गई है।
बीजाडाण्डी विकास खण्ड में संविदा शिक्षक से अध्यापक बने कर्मचारियों में इस प्रकार की गड़बड़ी विशेष रूप से देखी गई हैं इन अध्यापकों का प्रान नम्बर अक्टूबर 2014 में जारी हुआ है लेकिन मार्च 2013 से अन्य मद में कटौती की गई है। अक्टूबर 14 में दो दो प्रकार की कटौती की गई हैं। जिला शाखा अध्यक्ष ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम के अतिरिक्त अन्य मद में की गई कटौती अवैध है एवं यह राशि किसी भी स्थिति में एन.एस.डी.एल. में अध्यापक के खाते में जमा नहीं होगी। बिना प्रान नम्बर जारी हुये की गई सभी कटौती अवैध है।
जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने सभी अध्यापकों से अपील की है कि वे अनिवार्यतः किट के माध्यम से एनएसडीएल में कटौती जमा की जानकारी देखें साथ ही पे-स्लिप निकालकर कटौती सही हुई है कि नहीं देख लें। किसी माह की कटौती जमा नहीं होने पर डीडी.ओ को आवेदन देकर छूटी हुई कटौती जमा करायें। अध्यापक संवर्ग में संविलियन विलम्ब से होने के कारण अशंदायी पेंशन की क्षतिपूर्ति भी डी.डी.ओ को आवेदन देकर पूरी कराये।