जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मंत्री व पन्ना पवई सीट से पराजित भाजपा प्रत्याशी ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। यह कार्रवाई पूर्व में जारी हमदस्त नोटिस की तामीली में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए की गई।
न्यायमूर्ति जीएस सोलंकी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पन्ना पवई के कांग्रेस विधायक मुकेश नायक के खिलाफ पन्ना पवई सीट से पराजित भाजपा प्रत्याशी ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह की चुनाव याचिका पर विचार किया गया।
बहस के दौरान विधायक के वकील ने कोर्ट का ध्यान पूर्व में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव को हमदस्त नोटिस जारी किए जाने के निर्देश की ओर आकृष्ट कराया। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि कायदे से हमदस्त नोटिस तामील कराने का काम चुनाव याचिकाकर्ता पराजित भाजपा प्रत्याशी ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह का था। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा, समय पर बयान दर्ज नहीं हो सके। ऐसे में जुर्माना लगाया जाना चाहिए।