जबलपुर। क्वालिटी एजुकेशन का दावा कर अभिभावकों से मोटी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों में ट्रेंड टीचर नहीं हैं। ये खुलासा डीईओ कार्यालय द्वारा प्राइमरी और मीडिल स्कूलों की मान्यता रिन्यू करने से पहले कराए गए निरीक्षण में हुआ है। जांच में पाया गया कि शहर के लगभग 46 प्राइवेट स्कूलों में करीब 50 फीसदी टीचर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य की गई डीएड-बीएड जैसी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे। इसके अलावा स्कूल खेल मैदान, लाइब्रेरी, टॉयलेट जैसे अन्य जरूरी मापदंड पूरे करने में भी फेल साबित हुए। लिहाजा जिला शिक्षा विभाग ने सत्र 2015-16 में इन स्कूलों की मान्यता रिन्यू करने पर रोक लगा दी है।
मान्यता लेने लगा रहे जोर
गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुले स्कूलों के संचालक मान्यता रिन्यू कराने पूरा जोर लगा रहे हैं। हर हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के नए और सख्त नियमों के कारण शिक्षा विभाग इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहा।
12 प्रकरण किए निरस्त
नए सत्र में नई प्राइमरी और मीडिल स्कूल खोलने एक दर्जन स्कूलों ने नई मान्यता के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन शिक्षकों की योग्यता और अन्य जरूरी मापदंड पूरे नहीं करने पर 12 प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने निरस्त कर दिए।
हाई,हायर सेकेण्डरी स्कूलों संचालकों में भी हड़कंप
हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मान्यता देने के लिए इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लिहाजा मान्यता का आवेदन करने स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि स्कूलों का फर्जीवाड़ा रोकने नया साफ्टवेयर तैयार किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल में मान्यता का आवेदन करने पर स्कूलों द्वारा दी गई खेल मैदान, लायब्रेरी, प्रयोगशाला, टॉयलेट आदि की जानकारी भी साफ्टवेयर में अपलोड की जा रही है। इसी के आधार पर स्कूलों का वेरीफिकेशन किया जाएगा। यदि जानकारी फर्जी निकली तो कलेक्टर ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर देंगे।
क्या है नियम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत सरकारी, प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को डीएड, बीएड, बीटीआई की योग्यता अनिवार्य।
अपर मिशन संचालक के आदेश के तहत यदि किसी प्राइवेट स्कूल में अनट्रेंड टीचर मिले तो इसके जिम्मेदार डीईओ होंगे।
11वीं-12वीं के लिए योग्य टीचर के अलावा तीन प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, बैठक व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
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सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने आरटीई के तहत योग्य शिक्षक रखना होना अनिवार्य है। जो स्कूल आरटीई के मापंदड पूरे नहीं करेंगे उनकी मान्यता रिन्यू नहीं की जाएगी।
सतीश अग्रवाल,डीईओ