जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके गंगेले की एकलपीठ ने दमोह निवासी 19 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट की याचिका पर गृह सचिव, डीजीपी व एसपी दमोह सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता टिंकू शर्मा का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, संजय के शर्मा, असीम त्रिवेदी व रोहिणी शर्मा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि नशे में धुत सिपाही अजय मिश्रा ने छात्र के साथ मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। जिसकी रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर घटना के 9 माह बाद उलटे छात्र के खिलाफ फर्जी केस रजिस्टर्ड कर लिया गया।