ग्वालियर। शासकीय कॉलेज अटेर, भिण्ड के प्रोफेसर चमन प्रकाश विमल को पत्नी के साथ कुकृत्य करना महंगा पड़ गया। पत्नी के परिवाद पर विशेष सत्र न्यायालय ने प्रोफेसर पति को तीन साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रोफेसर अप्राकृतिक सेक्स के लिए पत्नी को प्रताड़ित करता था।
चमन प्रकाश की पत्नी ने बताया कि उसका विवाह 2009 में हुआ था। शादी से पहले दोनों ने तय किया था कि वह सिविल जज की तैयारी के लिए ग्वालियर रहेगी। चमन प्रकाश ने इसके लिए अपनी रजामंदी दी थी। शादी के बाद डीडी नगर में किराए से घर भी लिया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद चमन प्रकाश उसे प्रताड़ित करने लगा। दहेज व अप्राकृतिक सेक्स के लिए दबाव बनाने लगा। पत्नी ने इसका विरोध किया तो चमन प्रकाश उसे प्रताड़ित करने लगा। इसको लेकर अर्चना ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। परिवाद में धारा 377 का केस दर्ज किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चमन प्रकाश को दोषी माना है। विशेष सत्र न्यायाधीश सभापति यादव ने धारा 377 के तहत 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता जागेश्वर भदौरिया ने की।