जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लव जिहाद के आरोपी मंडला निवासी आबिद शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एसके सेठ की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुलवर्धन जैन ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ धारा- 376 (2) सहित अन्य के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हकीकत यह है कि इस मामले में आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा है। उसकी मंशा लव जिहाद को अंजाम देने की रही है। इसलिए जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।
यह है मामला
जबलपुर मध्य प्रदेश में गढ़ा क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी छात्रा को प्रेमजाल में फंसा कर उसके साथ दुराचार करने के बाद उसका एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अपने-आप को रसल चौक निवासी अभिषेक कोष्टा बताकर आबिद खान ने पहले तो छात्रा को शादी का झांसा दिया और फिर उसके साथ दुराचार किया।
25 अप्रैल 2014 से करीब एक साल तक आबिद ने अपनी पहचान छुपाये रखी और फिर उसे अपना सही नाम आबिद बताकर उसे वीडियो इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी। आबिद की असलियत उजागर होने तथा ब्लैकमेल करने की धमकी से परेशान छात्रा ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
उसका कहना है कि आबिद से उसकी मुलाकात एक विवाह समारोह में हुई थी। नाई का पेशा अपनाने वाले आबिद ने एक साल तक उसका दैहिक शोषण किया। उसने शादी का वायदा कर रखा था और जब असलियत सामने आ गई तो वह बदनाम करने की धमकी देने लगा। छात्रा को जानकारी नहीं थी कि आबिद ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना रखी है। उसने आबिद से संबंध नहीं रखने की कोशिश की तो वह उसे बदनाम करने लगा।
बीकॉम की छात्रा ने इस मामले की जानकारी अपने परिवारजनों को दी और फिर हिम्मत जुटाकर पुलिस की शरण ली। पुलिस ने इस मामले में दुराचार का प्रकरण दर्ज करने के अलावा एसटी एक्ट का भी मामला दर्ज किया है।