भोपाल। प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) पीपी नवलेकर अपने छह साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी जब तक नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं हो जाता या आगामी एक साल तक प्रदेश के लोकायुक्त बने रहेंगे। विदित हो कि जस्टिस (रिटायर्ड) पीपी नवलेकर अपना छह साल का कार्यकाल आगामी 28 जून को पूरा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रदेश सरकार ने जस्टिस (रिटायर्ड) पीपी नवलेकर को अपने पद पर आगे भी बने रहने की मंशा जीएडी के एक पद के द्वारा जाहिर कर दी। जीएडी ने अपने पत्र में एजी आॅफिस को लिखा है कि लोकायुक्त की तन्खाह और दूसरी सुविधाएं जून के बाद भी जारी रखी जाएं। इससे पहले लोकायुक्त कार्यालय ने जीएडी को एक पत्र के द्वारा सूचित किया था कि लोकायुक्त का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है और शासन इस बारे में अपनी राय से अवगत कराए।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त एक्ट 1981 में पिछले साल संशोधन करते हुए लोकायुक्त को अपने छह साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी जब तक सरकार नया लोकायुक्त नहीं बना देती बने रहने का प्रावधान किया था। इस संशोधन में यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त अपने छह साल के कार्यकाल खत्म करने के बाद अगले एक साल तक ही लोकायुक्त जा सकेगा।