जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए होमसाइंस कॉलेज जबलपुर की प्राध्यापक डॉ.श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव के पाटन तबादले पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन व उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया।
न्यायमूर्ति केके त्रिवेदी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी व थमन कुमार खड़का ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त होने में महज एक साल 5 माह का समय शेष है। वह बे्रन सर्जरी, हाइपरटेंशन, मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। पिछले दिनों कोमा में भी रह चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासकीय आधार पर तबादला कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद 15 जून को जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी।