नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नंबर अनिवार्य कर दिया है।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के के जलान ने कहा कि हमने एक आदेश जारी कर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के सभी संगठनों के कर्मचारियों के लिए यूएएन नंबर अनिवार्य कर दिया है। केद्र सरकार काफी समय से इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही थी।
यूएएन सुविधा पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांच की थी। पिछले हफ्ते बेंगलूरू में 150 नियोक्ताओ से मुलाकात करने के बाद जलान ने बताया कि इसे लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। अगर कोई संगठन तय समय में नहीं कर पाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 1952 के तहत हमें दी गई शक्तियों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि यूएएन नंबर कर्मचारी के जिंदगी भर तक एक ही रहता है और नौकरी बदलने के बाद उन्हें पीएफ के लिए अलग से आवेदन नहीं करना प़डता है।