जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार गोधा की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी सहायक ग्रेड-थ्री गिरजानंदन प्यासी को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय चोलकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता पुनीत श्रीवास्तव के पिता सत्यप्रकाश श्रीवास्तव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आमाहिनौता भेड़ाघाट में पदस्थ थे। उनकी मृत्यु के बाद बेटे ने छठवें वेतनमान के एरियर्स की राशि 5 लाख मांगी। इस पर आरोपी ने 25 हजार रिश्वत की बाध्यता लागू कर दी। लिहाजा, पुनीत ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी।